एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत अपराध किया गया पंजीबद्ध।
5.42 ग्राम स्मैक जप्त कुल कीमती लगभग 45 हजार लाख रुपये ।
आरोपियों से स्मैक तस्करी की पूछताछ जारी हैं।
भोपाल। विश्वनीय मुखबिर ने थाना उपस्थित आकर सूचना दिया कि गोविंदपुरा क्षेत्र के बरखेडा पठानी में बने पुराने क्वाटर जो क्षतिग्रस्त है उनमें तीन लडके एक हरे पीले रंग के आटो के अंदर बैठे है जिसका नंबर MP04 YA7277 है जिनके पास स्मैक रखी हुई है जिसे बेचने के लिये वह तीनो ग्राहक का इंतजार कर रहे है अनुसार एक आटो क्रमांक MP04 YA7277 जेपी मार्केट के पास बने BHEL के क्षतिग्रस्त मकान के सामने खडा दिखा जिसमें तीन लडके आरोपीगण का कृत्य अपराध धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत दण्डनीय होने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
अनशन खत्म करने से पहले सोनम वांगचुक की सरकार से बड़ी मांग, पत्र लिखकर रखी शर्त
सीमा राजभर पर बलिया में मुकदमा दर्ज, सपा की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कार्रवाई
शिवसेना विवाद: उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट तैयार, बागी सांसदों और लोकसभा सचिवालय को नोटिस
क्वाड बैठक में जयशंकर का बड़ा बयान, स्वतंत्र और समावेशी हिंद-प्रशांत पर दिया जोर
सावधान! मध्य प्रदेश में 'चड्डी-बनियान गैंग' की दस्तक, पुलिस ने जारी की चेतावनी