रिफाइंड तेल की पैकिंग पर ‘वुड प्रेस्ड’ का दावा, कोटा में 600 किलो तेल सीज
कोटा। राजस्थान के कोटा जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने रंगबाड़ी क्षेत्र में चल रहे एक बड़े मिलावट और धोखाधड़ी के खेल का पर्दाफाश किया है। टीम ने रंगबाड़ी स्थित एक तेल पैकिंग इकाई पर औचक छापा मारकर साधारण रिफाइंड तेल को महंगे 'कच्ची घानी' और 'वुड प्रेस्ड' (कोल्ड प्रेस्ड) तेल के नाम पर ऑनलाइन बेचने के गोरखधंधे को पकड़ा। कार्रवाई के दौरान टीम ने 600 किलोग्राम रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल और 240 लीटर क्षमता की संदिग्ध तेल बोतलें जब्त कर सीज कर दी हैं।
170 रुपये का रिफाइंड तेल 350 रुपये प्रति लीटर में बेचने की साजिश
सीएमएचओ डॉ. नरेंद्र नागर के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा दल ने कृष्णा नगर स्थित 'केशव एग्रो इंडस्ट्रीज' पर छापा मारा। जांच के दौरान मौके पर 170 रुपये प्रति किलोग्राम की दर वाला सर्वोत्तम ब्रांड का 15-15 किलोग्राम क्षमता के 40 टिन (कुल 600 किलो) रिफाइंड राइस ब्रान तेल बरामद किया गया। यह तेल 'श्री अनन्तम' ब्रांड के तहत 1-1 लीटर की बोतलों में रीपैक किया जा रहा था और इसे शुद्ध वुड प्रेस्ड तेल बताकर ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर 350 रुपये प्रति लीटर के ऊंचे दामों पर बेचने की तैयारी थी।
मौके पर वुड प्रेस्ड सरसों, अलसी और तिल्ली का तेल भी पाया गया, लेकिन विक्रेता इसके समर्थन में बूंदी से खरीद का कोई भी वैध बिल या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। आश्चर्यजनक रूप से पूरे परिसर में तेल निकालने का कोई कोल्हू या घाणी संयंत्र संचालित नहीं पाया गया। टीम ने 40 टिन और 236 भरी हुई बोतलों को सीज कर सभी किस्मों के नमूने जांच के लिए कोटा स्थित राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेज दिए हैं।
इंदिरा विहार में खाद्य इकाई पर छापा, सुधार नोटिस जारी
इसके पश्चात खाद्य सुरक्षा दल ने इंदिरा विहार स्थित 'मेक्स फूड' प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया। टीम ने गुणवत्ता जांच के लिए मौके से दही, आटा और आयोडाइज्ड नमक के तीन अलग-अलग नमूने संग्रहित किए।
निरीक्षण के दौरान संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों के अनिवार्य मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र और परिसर का पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं पाया गया। नियमों के उल्लंघन पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत संस्थान को सुधार नोटिस थमाया गया है। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि तय समयसीमा में कमियां दुरुस्त न करने पर प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।
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